माझी लड़की बहन योजना नियम: कौन महिलाएं होंगी अपात्र और कैसे करें आवेदन
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के लिए माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिनके आधार पर कुछ महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कौन सी महिलाएं होंगी अपात्र?
माझी लड़की बहन योजना के लिए कुछ खास नियम और शर्तें बनाई गई हैं, जिनके तहत निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
- जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
- जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकर दाता है।
- यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में स्थायी, नियमित, या संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत है।
- यदि महिला या परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 1,250 रुपये या उससे अधिक की राशि मासिक रूप से प्राप्त कर रहा है।
- अगर परिवार का कोई सदस्य किसी बोर्ड, निगम, या उपक्रम का अध्यक्ष, संचालक, या सदस्य है।
- जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर)।
- अगर महिला के परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है।
इन परिस्थितियों में, महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
कैसे करें आवेदन?
जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए, सरकारी कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, या सेतु कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने नारी शक्ति ऐप जारी किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है, लेकिन योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।